विदिशा में 14‑महीने की बच्ची के यौन शोषण केस में आरोपी की गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में चौदह महीने की नन्ही बच्ची के यौन शोषण के संदेह में जिला पुलिस ने गजराज सिंह भील को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने शिशु को अपने घर खेलने के बहाने ले गया और बाद में उसे यौन शोषण के शिकार बनाया।
शिशु के पालकों ने उसे घर वापस लाने पर उसे जननांग से रक्तस्राव के साथ देखा। तत्काल अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकीय परीक्षण ने यौन शोषण की पुष्टि की। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर स्थिर स्थिति में रखा गया।
जांच के दौरान पता चला कि शिशु को लेकर लायी गयी शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जिला पुलिस प्रमुख वीनित कपूर ने बताया कि “पुलिस ने आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कोई देरी नहीं की और उसे जेल भेज दिया गया।” गजराज सिंह भील को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की प्रावधियों के तहत दर्ज किया गया है।
अधिवक्ता सिंमरनजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि “ऐसे मामलों में पुलिस को संभावित सबूतों को संरक्षित रखने और शीघ्र स्वरूप में शिकायत दर्ज कराना अत्यावश्यक है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाना, न्यायिक प्रक्रिया में उचित समय-सीमा का पालन करना तथा पीड़ित एवं उसके परिवार को संरक्षण प्रदान करना कानूनी दायित्व है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि “जमानत की संभावना तब तक नहीं खुलेगी जब तक मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की गवाही तथा अपराध स्थल की तलाशी जैसे सभी प्रमुख साक्ष्य एकत्र न कर लिये जाएँ।”
वर्तमान में मामले की आपराधिक जाँच जारी है और अदालत में आगे की सुनवाई के लिये प्रक्रिया तैयार की जा रही है। न्यायिक प्रणाली के तहत मामले की सुनवाई में सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा, जिससे पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही आरोपी को उचित न्याय मिल सके।
Published: May 3, 2026