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Category: अपराध

मध्य प्रदेश के दामोही में १६ वर्षीय किशोर की हत्याकांड में हत्यारा पर हत्या एवं नरभक्षण के आरोप

मध्य प्रदेश के दामोही जिले में इस वर्ष के भाई दूज के दोपहर कसी हुई एक घटना ने स्थानीय समाज में भय का माहौल बना दिया। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने १६ वर्षीय किशोर को मारता, उसके शरीर के भागों को खाया तथा रक्त का सेवन किया। इस कृत्य को दर्ज करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सार्वजनिक प्रतिक्रिया तेज हो गई।

पीड़ित का परिवार तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराना के बाद मामला कोर्ट में लाया गया। पुलिस ने प्रथम चरण में एफआईआर दर्ज किया और अपराध स्थल एवं शव की जाँच के लिये मेरुदंड टीम को तैनात किया। प्रारम्भिक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह बताया कि पीड़ित पर गंभीर आघात एवं पेट में कटा हुआ प्रतिच्छेद के परिणामस्वरूप मृत्युदण्ड हुआ। साथ ही, शव पर पशु अंशों के समान चिह्न पाए गये, जो नृशंस कार्य की पुष्टि करते हैं।

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी को पहचानने हेतु गाँव के कई बुनियादी सवाल पूछे तथा गवाहों से बयान लिये। अधिकारी बताते हैं कि आरोपी को उसी दिन रात में हिरासत में ले लिया गया और अब उसे हत्या (धारा 302) तथा मानव शरीर के अंगों के साथ अनैतिक व्यवहार (धारा 326) के तहत अदालत में पेश किया जाएगा। अतिरिक्त रूप से, यदि प्रमाणित हुआ तो कपटी हत्या, अपहरण या अन्य संबंधित धारा के तहत भी कार्रवाई की संभावना है।

स्थानीय प्रशासन ने इस घटना पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था आने वाले तिहाईयों में कायम रखने का आश्वासन दिया। साथ ही, बच्चों की सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियानों को तेज करने का उल्लेख किया गया।

विधिक विश्लेषण के लिहाज़ से, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आपराधिक कानून के वकील सिमरनजीत सिंह सिद्धू के अनुसार, ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य की श्रृंखला स्पष्ट रूप से पेश करनी होती है, क्योंकि हत्या तथा मानव शरीर के साथ अनैतिक व्यवहार दोनों ही गंभीर आपराधिक धारा के अंतर्गत आते हैं। वह यह भी जोड़ते हैं कि प्रतिवादी को जमानत की अनुमति तभी दी जा सकती है जब अदालत को यह विश्वास हो कि वह मामले की प्रकृति को लेकर उलझे नहीं रहेगा तथा गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा।

पुलिस ने कहा कि जांच अभी प्रारम्भिक चरण में है और सभी साक्ष्य व गवाहों की पुष्टि के बाद ही किसी भी प्रकार की अंतिम टिप्पणी की जाएगी। इस बीच, पीड़ित के परिवार ने न्याय की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि वह न्यायालय से कड़े से कड़ा दंड की माँग करेंगे।

Published: May 3, 2026