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Category: अपराध

पुणे में चार वर्षीया बच्ची के साथ अत्याचार व हत्या का मामला: छह पचास वर्षीया आरोपी को पकड़ा गया

पुणे के भोर तालुका के नसरापूर गाँव में चार वर्षीय बच्ची के साथ यौन अत्याचार और बाद में उसकी हत्या का गंभीर अपराध हुआ। स्थानीय पुलिस के अनुसार, ६५ वर्षीय एक व्यक्तियों ने बच्ची को भोजन ललचाकर आकर्षित किया, फिर अत्याचार कर पत्थर से उसके सिर को मार कर मृत्युफ्राप्त किया।

पुणे ग्रामीण पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जा किया। घटना के बाद पुलिस ने अभियोग प्रलेख दर्ज किया और उसे अगले सात दिनों तक, अर्थात् ७ मई तक, हफ्ते भर की हिरासत में रखे रहने का आदेश दिया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने मौके से साक्ष्य संग्रह, घायल बच्चे की पहचान एवं उपचार के रिकॉर्ड, और संभावित गवाहों के बयान संकलित किए हैं। प्रारंभिक जाँच में यह सामने आया कि आरोपी ने पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रखा हो सकता है, परंतु आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई।

राज्य के मुख्य मंत्री ने इस कड़ी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और त्वरित न्याय की मांग की। उन्होंने तेज‑गति न्यायालय में फ़ांसी की सजा की माँग की है, जिससे जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया शीघ्रता से आगे बढ़े।

अधिवक्ता सिमरनजीत सिंह सिद्धू का मानना है कि मामले में लागू हो सकने वाला दंडात्मक नियम दण्ड संहिता के धारा ३२० तथा विशेष अपराध संहिता की धारा ३२५ के अंतर्गत आता है, जिसमें जीवन भर की कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान मौजूद है। उन्होंने यह भी संकेत किया कि अभियोजन पक्ष को सबूतों की प्रमाणिकता तथा आरोपों की सटीकता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो।

वर्तमान में पुलिस ने आगे की फोरेंसिक जांच, बाल गवाहों के संरक्षण एवं गवाह सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी हुई है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत सभी दस्तावेज़ों तथा साक्ष्यों की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के शीघ्र निष्पादन की संभावना बनी हुई है।

Published: May 3, 2026