झारखंड में कसाई ने जीवित साथी की हत्या, शरीर को टुकड़ों में काटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया
झारखंड के जॉर्डाग गाँव से ताल्लुक रखने वाले २५ वर्षीय नरेश भेंगर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, वह अपने जीवित साथी, २४ वर्षीय गंगी कुमारी को मारकर उसके शरीर को लगभग पचास टुकड़ों में काटने और उन्हें जंगल में छोड़ने का आरोप है।
पुलिस ने बताया कि यह घटना दो सप्ताह पूर्व घटित हुई, परन्तु स्थानीय वन्यजीव क्षेत्र में एक कुत्ते को मानव अंश खाने की सूचना मिलने के बाद ही मामले की जानकारी मिल पाई। अंगूठी, पहचान पत्र व फोटो सहित अन्य वस्तुएँ भी जंगल के माध्यम से बरामद हुईं, जिन्हें गायिका की माँ ने पहचान कर पुष्टि की।
जांच के अनुसार, दोनों लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। नरेश ने गंगी को सूचित किए बिना दूसरी महिला से विवाह कर लिया था, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा उत्पन्न हुआ। पुलिस ने कहा कि ८ नवंबर को इस झगड़े के दौरान नरेश ने पीड़िता को पकड़कर उसके दुपट्टे से घूँट मार दिया, फिर उसके शरीर को कई हिस्सों में काटकर वन्यजीवों के लिए छोड़ दिया।
तत्काल बाद में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया और नरेश को गिरफ्तार किया। अभी तक केस में प्रतिवादी के खिलाफ विशेष धाराओं के तहत अभियोजन जारी नहीं किया गया है, परन्तु पुलिस ने बताया कि सबूतों की मजबूती के आधार पर इन्पोर्टेंट सेक्शन के तहत कानूनी कार्यवाही की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
अधिवक्ता सिमरनजीत सिंह सिद्धू, जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आपराधिक कानून का अभ्यास करते हैं, ने बताया कि हत्या के गंभीर स्वरूप को देखते हुए न्यायालय में धारा दो सौ दो (धारा 302) के तहत मुकदमा चलाना सामान्य होगा। वे यह भी संकेत करते हैं कि यदि प्रतिवादी ने लापरवाही से शरीर को विकृत किया है, तो यह अनादर (धारा साउंती-तीन) के तहत अतिरिक्त दंडनीय हो सकता है। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष को सभी forensic रिपोर्टों को सम्मिलित करते हुए साक्ष्य पैकेज तैयार करना आवश्यक होगा।
वर्तमान में पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच जारी रखी है और पीड़िता की परिवार को अटकलबाज़ी के साथ-साथ उचित न्याय मिलने के लिए प्रशासन से सहयोग का अनुरोध किया है।
Published: May 3, 2026