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पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मैत्री बनर्जी ने रिज़ाइन से इनकार, ईवीएम बैटरियों पर मिमी‑स्तर के आरोप

पाश्चात्य आँकड़ों के विपरीत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माँटा बनर्जी ने अपने दल की चुनावी हार के बाद भी पदत्याग से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे ‘नैतिक जीत’ घोषित करते हुए, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ईवीएम) की बैटरी शक्ति को ‘असामान्य रूप से अधिक’ बताकर, इसे चुनाव में छेड़छाड़ का सबूत कहा है।

बनर्जी ने यह बात सार्वजनिक संपर्क में बताई कि ईवीएम की बैटरी रीडिंग सामान्य मानकों से काफी ऊपर थी तथा यह आंकड़ा सीधे चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मिलीभगत का संकेत देता है। उनका कहना है कि ऐसी तकनीकी अटकलें ही यह सिद्ध करती हैं कि ‘निर्णायक क्षण में व्यवस्था को गड़बड़ करने की कोशिश की गई’।

इन ज़ोरदार आरोपों के बावजूद, कई विधायी विशेषज्ञों ने संविधान की धारा 164(4) का हवाला देते हुए कहा है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत नहीं मिलता तो वह तुरंत पद छोड़ना अनिवार्य है। पूर्व में कई राज्य सरकारों ने इस नियम को मानते हुए सत्ता सुपुर्द कर दी थी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुख्य स्तम्भ ‘मंडलिक बहुमत’ ही है।

राजनीति के इस टकराव का असर केवल राजनैतिक दायरे तक सीमित नहीं है। कोलकाता के स्थानीय प्रशासन को अब अस्थायी तौर पर अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ रहा है; प्रोजेक्टों की स्वीकृति, स्वच्छता अभियान और जल-शोधित सेवाओं की निरंतरता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। अधिनिर्णय के बिना, शहरी विकास की गति धीमी पड़ सकती है, जबकि नागरिकों को रोजमर्रा की सुविधाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

आलोचनात्मक रूप से देखे तो, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा विघटित करने वाले ऐसे दावे न केवल चुनाव आयोग की स्वच्छता को धूमिल कर सकते हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को भी जड़ता में धकेल सकते हैं। लोकतंत्र की स्थिरता तभी बनी रहेगी जब संस्थागत प्रोटोकॉल का सम्मान किया जाए, न कि अटकलों के आधार पर ‘फिक्स्ड मैच’ की कथा पेश की जाए।

Published: May 6, 2026